विधवा पेंशन (widow Pension) पाना महिलाओं का हक है। ये लाभ उन्हें मिलना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी हम इस पोस्ट में दे रहे हैं। राज्य सरकार widow pension scheme के अनुसार ये लाभ महिलाओं को देती हैं।
दोस्तो आज हम आपके लिए लाए हैं widow pension (विधवा पेंशन) की जानकारी, जिसके द्वारा आप दूसरों का भला कर सकते हैं। जब किसी औरत के पति की डैथ हो जाती है तो वह महिला किसी पर आश्रित नही रहती है, क्योंकि उसका पति दुनिया मे उसे अकेला छोड़ कर चला जाता है। ऐसे में वह महिला सरकार से एक सहायता राशि हर महीने प्राप्त करती है। इसी राशि को विधवा पेंशन कहते हैं। widow pension scheme के अनुसार ये राशि लेकिन राज्यो के अनुसार अलग - अलग होती है। किसी राज्य में कम तो किसी राज्य में ज्यादा होती है। ये सब राज्य सरकार पर निर्भर करता है। वैसे अगर देखा जाए तो यह पेंशन 500 से 2000 रुपये मासिक तक मिलती है। ये राशि प्राप्त करने के लिए कुछ सरकारी फॉर्मलटी पूरी करनी पड़ती हैं। तब जाकर ये पेंशन मिलना शुरू होता है।
विधवा पेंशन (Widow Pension) कैसे पाये
Widow pension eligibility
यह पेंशन पाने के लिए महिलाओं में कुछ जरूरी योग्यता होना आवश्यक है। चलिए जानते है इन योग्यताओ के बारे में।
सबसे पहले तो महिला उस राज्य की निवासी होनी चाहिए, जहां से वह widow pension के लिए आवेदन कर रही है। इसके लिए उनका मूल निवास प्रमाण पत्र Resident / Domicile Certificate होना अति आवश्यक है।
महिला की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये। आयु कम होने पर वह नाबालिग में शुमार होगी और उसे यह लाभ नहीं मिल सकेगी।
महिला के पास जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड और राशन कार्ड का होना जरूरी है। इनमे से आप ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी आईडी प्रूफ का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इन सबके अलावा महिला के पास प्रधान या पार्षद और पटवारी के द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
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Widow Pension form भरने का तरीका
इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उस राज्य की वेबसाइट पर क्लिक करें। फिर इसका application form डाउनलोड करें।
आप इसका फॉर्म डायरेक्ट CSC (comman service center) के ऑफिस से ले सकते है।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसको प्रधान या पार्षद से वेरिफाई करवाये।
यह करने के बाद आपको अपना फॉर्म पटवारी से भी वेरिफाई करवाना पड़ता है।
इसके बाद आपको CSC (comman service center) में फॉर्म को जमा करने के लिए जाना पड़ेगा।
इसके बाद ऑपरेटर आपके फॉर्म को ऑनलाइन फील करके नायाब तहसीलदार और समाज कल्याण विभाग में भेज दिया जाएगा।
आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर तहसीलदार एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिसमे उसके हस्ताक्षर किए हुए होंगे।
आप ये सर्टिफिकेट लेकर बैंक में जमा कराए। इस तरह से आपका विधवा पेंशन फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। आवेदन की यह प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 7 दिन का समय लगता है।
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दोस्तो अब तो आप जान गए होंगे कि विधवा पेंशन कैसे प्राप्त की जाती हैं। इसके लिए क्या - क्या करना पड़ता है। पुराने समय की औरतें पढ़ी - लिखी नही होती थी या कम पढ़ी - लिखी होती थी। ऐसी औरते पहले भी इस पेंशन बंछित थी और आज भी हैं। ये औरतें इसका लाभ नही ले पा रही हैं। ऐसी औरतो को आप ये प्रोसेस बता कर उनकी मदद की जा सकती हैं। भगवान की दुआ से यदि हम इस पेंशन को लेने के हकदार नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मगर जो लोग यह पेंशन पाने के योग्य हैं, उन्हें ये तरीका बता कर आप और हम उनकी मदद कर सकते हैं। निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा पेंशन (widow pension) उनका हक है। ये उन्हें मिलना चाहिए।
आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये पोस्ट जरूर पसंद आयी होगी। यदि करियर से सम्बंधित कोई समस्या या problem हो तो आप हमें comment के द्वारा पूछ सकते हैं। यदि आप हमें करियर से संबंधित कोई जानकारी देना चाहते हैं या कोई गेस्ट पोस्ट भेजना चाहते हैं तो आप हमें safaladda@gmail. com पर भेज सकते हैं।
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यह पेंशन पाने के लिए महिलाओं में कुछ जरूरी योग्यता होना आवश्यक है। चलिए जानते है इन योग्यताओ के बारे में।
सबसे पहले तो महिला उस राज्य की निवासी होनी चाहिए, जहां से वह widow pension के लिए आवेदन कर रही है। इसके लिए उनका मूल निवास प्रमाण पत्र Resident / Domicile Certificate होना अति आवश्यक है।
महिला की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये। आयु कम होने पर वह नाबालिग में शुमार होगी और उसे यह लाभ नहीं मिल सकेगी।
महिला के पास जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड और राशन कार्ड का होना जरूरी है। इनमे से आप ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी आईडी प्रूफ का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इन सबके अलावा महिला के पास प्रधान या पार्षद और पटवारी के द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
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इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उस राज्य की वेबसाइट पर क्लिक करें। फिर इसका application form डाउनलोड करें।
आप इसका फॉर्म डायरेक्ट CSC (comman service center) के ऑफिस से ले सकते है।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसको प्रधान या पार्षद से वेरिफाई करवाये।
यह करने के बाद आपको अपना फॉर्म पटवारी से भी वेरिफाई करवाना पड़ता है।
इसके बाद आपको CSC (comman service center) में फॉर्म को जमा करने के लिए जाना पड़ेगा।
इसके बाद ऑपरेटर आपके फॉर्म को ऑनलाइन फील करके नायाब तहसीलदार और समाज कल्याण विभाग में भेज दिया जाएगा।
आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर तहसीलदार एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिसमे उसके हस्ताक्षर किए हुए होंगे।
आप ये सर्टिफिकेट लेकर बैंक में जमा कराए। इस तरह से आपका विधवा पेंशन फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। आवेदन की यह प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 7 दिन का समय लगता है।
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ReplyDeleteThanks
Deletewonderful post, keep sharing
ReplyDeleteThank you
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