GST Registration करना सभी व्यापारियों के लिए आवश्यक है। gst registration form भरकर आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। यह tax भरना सभी बिजनेस के लिए जरू
GST Registration kaise karaye full jankari
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट
• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• फोटो
• बैंक एकाउंट स्टेटमेंट
• बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ या इनकारपोरेशन सर्टीफिकेट
• प्रमोटर्स या डायरेक्टर की फोटो सहित सहित पहचान और एड्रेस प्रूफ
• कार्यस्थल के पते का सबूत
• डिजिटल हस्ताक्षर
• लेटर ऑफ ऑथराइजेशन/बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी
• रजिस्ट्रेशन फीस
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GST का रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए
जब कोई नया व्यापार शुरू करता है तो शुरुआत के दिन से 30 दिनों के अंदर जीएसटी का रेजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। यदि कोई कारोबार 20 लाख रुपये सालाना का टर्न ओवर क्रॉस करता है तो इस स्थिति में भी 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
GST Registration Online कैसे करे
इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट gst.gov.in पर जाये। वहां जाकर Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें।
यहां पर आपको Form - 1 दिखाई देगा। यहां पर मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर और ई-मेल एड्रेस भरना है। इतना करके Proceed पर click करना है।
इसके बाद एक एक ओटीपी आएगा जिससे वेरिफिकेशन करें। इसके साथ ही आवेदन संख्या प्राप्त करे।
इतना करने के बाद अब आपको Form - 2 फील करना है। यहां पर आपसे बिजनेस के अनुसार जो डॉक्यूमेंट मांगे जाए, उनको क्रमानुसार upload करके Proceed के ऑप्शन click कर देना है।
ये सब हो जाने के बाद अब आपको 3 दिन इंतजार करना है। इन तीन दिनों में जीएसटी अधिकारी आपसे Form - 3 में कुछ और documents भी मांग सकता है। जिसकी जानकारी आपको Form - 4 में भर कर Save & Continue पर click कर देनी है।
सब कुछ सही न पाए जाने पर gst registration form को कैंसिल किया जा सकता है। जिसकी information आपको GST Form - 5 में दी जाएगी।
यदि आपका सब कुछ सही रहता है तो gst registration स्वीकार कर लिया जायेगा। इसकी जानकारी आपको मेसेज के द्वारा दे दी जायेगी। यह पूरा process होने में 7 से 15 दिन का समय लग सकता है।
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर कितनी Penalty लगती है
यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के दायरे में आता है और वह इसका रजिस्ट्रेशन नही करवाता हैं या gst tax कम या बिल्कुल नही भरता है। तो ऐसी स्थिति में जीएसटी नियम के अनुसार दोषी पाये जाने पर व्यापारी पर 10000 रुपये या पूरे gst tax का 10 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना जीएसटी विधेयक के तहत लिया जाता है।
भारत सरकार ने सभी व्यापारी वर्ग से gst registration turnover limit क्रॉस होते ही टेक्स भरने की मांग की है। जीएसटी टेक्स भरने से आपके व्यापार पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। आपके कारोबार में कही भी कोई रुकावट नहीं आयेगी। इसे भरने से आप कोई धोखाधड़ी न करने वाले व्यक्ति और सरकार का tax साफ - सुथरे तरीके से भरने वाले साबित होंगे। इसलिए यदि आप अपने धन्धे में कोई रुकावट नही चाहते है, बल्कि तरक्की चाहते हैं तो आप gst registration जरूर कराये। सरकारी टेक्स भरकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाये।
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